ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू


Gyanvapi, Gyanvapi Mosque- India TV Hindi

Image Source : PTI
ज्ञानवापी

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी। 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया की ओर से पेश एफएफए नकवी ने दलील दी कि विवादित संपत्ति पर वादी (व्यास परिवार) का क्या अधिकार है, इस पर निर्णय नहीं किया गया और इस प्रकार से वादी का अधिकार निर्धारित किए बगैर पूजा की अनुमति देने का आदेश अवैध है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं जो पूर्व में दाखिल नहीं की गई थीं और इन प्रतियों को रिकार्ड में दर्ज किया गया। विवादित संपत्ति पर हिंदू पक्ष का कब्जा दर्शाने वाले कुछ परिपत्र हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। 





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *