
मौलवी को उम्रकैद
अलवर: राजस्थान के अलवर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां 5 साल की एक मासूम बच्ची से मस्जिद में रेप करने वाले मौलवी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और कहा है कि बच्ची के साथ दरिंदगी एक जघन्य अपराध है। इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है।
क्या है पूरा मामला?
मामला अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र का है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया, “पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2024 को मौलवी असजद उसकी 5 वर्षीय बेटी को चीज देने के बहाने मस्जिद में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की मां के मौके पर पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जांच में घटना को सत्य पाया और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की।”
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया, “अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों और 18 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सबूतों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और एफएसएल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 5 साल की अबोध बालिका के साथ की गई यह दरिंदगी जघन्य अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती, जिस पर अदालत ने मौलवी असजद को आजीवन कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया तथा पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी है।”
गौरतलब है कि देश में हर रोज मासूमों के साथ क्रूरता के तमाम मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कई बार पीड़ित परिवार बदनामी के डर से घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ शिकायत नहीं करते। ऐसे में इस घिनौनी मानसिकता वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और वह अन्य मासूमों के साथ भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर आपके किसी परिचित के साथ घिनौनी हरकत हुई है तो बिना डरे पुलिस से ऐसे मामले की शिकायत करें, जिससे इस मानसिकता के लोग पकड़े जाएं। (इनपुट: अलवर से नेहा गौड़)
