
दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई खून झड़प मामले कोर्ट ने आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को MCD से कहा कि उत्तम नगर होली झड़प मामले में शामिल लोगों के दो घरों पर 11 मार्च तक तोड़-फोड़ की कार्रवाई न की जाए, जिसमें एक 26 साल के आदमी की मौत हो गई थी।
कल तक कुछ नहीं होना चाहिए- कोर्ट
जस्टिस अमित बंसल ने आरोपी इमरान की मां जरीना और शहनाज, जिनके बच्चों से पुलिस ने पूछताछ की थी। इन दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘उन्हें बताएं, अभी 4 बजे से कल सुबह 10:30 बजे के बीच जब यह मामला उठाया जाएगा, तब कुछ नहीं होना चाहिए। कल लिस्ट करें।’
बुधवार को भी है मामले की सुनवाई
याचिकाकर्ताओं ने उत्तम नगर की JJ कॉलोनी में अपने रहने की जगह को ‘मनमाने और गैर-कानूनी’ तोड़-फोड़ से बचाने के लिए निर्देश मांगे थे। अधिकारियों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से बुधवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।
इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस बीच उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी जानी चाहिए। जरीना ने अपनी पिटीशन में कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) द्वारा आरोपी उमरदीप का घर गिराने से इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है, जिससे यह असली डर पैदा हो गया है कि कानून का सही प्रोसेस फॉलो किए बिना उनका घर भी गिराया जा सकता है।
आरोपियों के परिजनों को मिल रहीं धमकियां
पिटीशन में कहा गया है कि गिराने का इस्तेमाल क्रिमिनल केस में सजा के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसके लिए शो-कॉज नोटिस जारी करना और प्रभावित लोगों को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। दोनों पिटीशनर्स ने अपनी अपील में कहा कि एक ‘पूरी तरह से पर्सनल’ झगड़े को जानबूझकर कम्युनल रंग दिया गया है और कुछ धार्मिक ग्रुप और एंटी-सोशल एलिमेंट्स भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं।
होली के दिन एक युवक की गई थी जान
बता दें कि 8 मार्च को MCD ने उत्तम नगर हत्याकांड के आरोपी के परिवार के घर का एक हिस्सा यह कहते हुए गिरा दिया कि यह एक नाले पर बना था। MCD अधिकारियों के मुताबिक, कॉर्पोरेशन एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव में पहले से नोटिस देने के लिए मजबूर नहीं था। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में होली के जश्न के दौरान दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में 26 साल के एक आदमी की मौत के सिलसिले में एक नाबालिग समेत कई लोगों को पकड़ा गया है।
