Azam Khan - India TV Hindi

Image Source : FILE
आजम खान

रामपुर: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। उन पर दर्ज हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है और आजम खान दोषी पाए गए हैं। आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान पर धारा 171G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चला था मुकदमा चला था। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था। तब आजम खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।

हालही में योगी सरकार ने वापस ली थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा

हालही में यूपी की योगी सरकार ने आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। सपा सरकार से उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। आजम खान की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में आमद दर्ज कर दी है। पिछले साल रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने आजम खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। (इनपुट: सैयद आमिर)

ये भी पढ़ें: 

भारतीय नौसेना होगी पहले से ज्यादा ताकतवर, बेड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल, थर-थर कांपेंगे दुश्मन

IMD Weather Update: मनाली में भीषण बारिश के बीच येलो अलर्ट जारी, फ्लैश फ्लड की संभावना

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Politics News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version