हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। अंबाला में आयोजित जन शिकायत सत्र में हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सतीश कुमार को निलंबित करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर पूर्व निर्देशों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की थी।
SHO ने मामले की कार्रवाई में की देरी
यह घटना तब सामने आई जब एक शिकायतकर्ता ने रोते हुए अनिल विज के सामने एक पुराने मामले को उठाया। मंत्री ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि एसएचओ कुमार ने उनके सीधे आदेश के बावजूद मामले पर कार्रवाई में देरी की।
SHO ने नहीं दर्ज की FIR
यह घटना अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई है। जहां मंत्री अनिल विज जन सुनवाई कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद मंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा।
पहले एफआईआर दर्ज करें- मंत्री विज
विज ने एसएचओ से जवाब मांगते हुए पूछा, ‘आपने एफआईआर दर्ज की या नहीं?’ अधिकारी ने समझाया कि यह एक सिविल मामला है, लेकिन विज ने बहाने को खारिज करते हुए कहा, ‘पहले एफआईआर दर्ज करें, और फिर देखें कि क्या करने की जरूरत है। पहले शिकायत दर्ज करना कानून है।’
क्या आपके लिए कानून अलग होंगे- मंत्री विज
जन शिकायत के दौरान मंत्री विज ने गुस्से में आकर कहा, ‘आप कौन होते हैं एफआईआर दर्ज होने से रोकने वाले? उसे सस्पेंड कर दीजिए। चले जाइए। वह हर मामले में अपनी मर्जी से काम करता है।’ इसके साथ ही मंत्री ने कहा, ‘क्या आपके लिए कानून अलग होंगे?’
महिला ने निर्णायक कार्रवाई का किया आग्रह
जन शिकायत सत्र के दौरान महिला बार-बार मंत्री से रोते हुए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह कर रही थी। मंत्री विज ने इसका आश्वासन उन्होंने एसएचओ का ही निलंबन आदेश जारी करके दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता की पहचान उजागर नहीं की गई है। महिला ने मंत्री से से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।