दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने AIMIM नेता ताहिर हुसैन को अपना नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दिया। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा।
हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ताहिर हुसैन पैरोल के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके साथ ही वह मोबाइल या लैंडलाइन फोन और इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन मीडिया को संबोधित नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन के परिवार के सदस्य नामांकन के समय मौजूद रह सकते हैं।
कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन के परिवार के सदस्य को नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें क्लिक करने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।