भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कुछ कमियों के लिए लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने कहा कि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी’ से संबंधित निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना
खबर के मुताबिक, एक अलग विज्ञप्ति में कहा गया है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (विनियमन) अधिनियम, 2005 और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज नियम, 2006 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।
100 और 200 रुपये के बैंक नोट जारी होंगे
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपये के बैंक नोट जारी करेगा। रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा कि इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी (नई) सीरीज के 100 और 200 रुपये के बैंक नोटों के समान है। इस बीच, रिजर्व बैंक द्वारा पहले जारी किए जा चुके 100 और 200 रुपये के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। मल्होत्रा ने दिसंबर, 2024 में शक्तिकान्त दास की जगह आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा कि केंद्रीय बैंक नियामकीय सुरक्षा के दायरे में न्यूनतम हस्तक्षेप वाले नियमों के साथ भुगतान प्रणालियों में इनोवेशन को बढ़ावा देना जारी रखेगा। साथ ही सीमापार कुशल भुगतान के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की पहुंच का विस्तार करेगा। आरबीआई के अलावा सरकार और बैंकों तथा भुगतान प्रणाली संचालकों जैसे अन्य महत्वपूर्ण पक्षों ने भी डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं।