
आरजी कर अस्पताल मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के पिता ने सोमवार को जांच पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मृतक महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि अपराध और सबूतों से छेड़छाड़ में कई लोग शामिल हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उनके परिवार ने अपनी बेटी के लिए न्याय पाने की उम्मीद में 54 सवालों की कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
सीएम नेतृत्व में सबूतों से छेड़छाड़
मृतक महिला डॉक्टर पिता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर सबूतों से छेड़छाड़ की प्रक्रिया का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जांच के लिए डॉग स्क्वॉड लाने के बावजूद, उन्हें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
बलात्कार और हत्या में कई लोग शामिल- पीड़िता के पिता
पीड़िता के पिता ने कहा, ‘हमने हाईकोर्ट में याचिका डाली है, इसमें 54 सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब हमें कोर्ट से ही मिलेंगे, ताकि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। मेरी बेटी के बलात्कार और हत्या में कई लोग शामिल हैं। सबूतों से छेड़छाड़ में कई लोग शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबूतों से छेड़छाड़ की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हैं।’
हमे अदालत पर भरोसा- पीड़िता के पिता
पीड़िता के पिता ने कहा, ‘पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वॉड को बुलाया था, लेकिन हमें अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हमें अदालतों पर भरोसा है और अदालतें हमारी इच्छा के अनुसार निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं।’
आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत
आरजी कर पीड़िता की वकील करुणा नंदी ने कहा, ‘आरोपी अभिजीत मंडल, ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी और संदीप घोष, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किए हुए 180 दिन हो चुके हैं। उसके 90 दिन बाद अभिजीत मंडल, जिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। उसे 2000 रुपये की जमानत के साथ और बिना किसी सख्त जमानत शर्तों के डिफॉल्ट जमानत दे दी गई।’
सीबीआई जांच की कोर्ट करे निगरानी
वकील नंदी ने आगे कहा, ‘उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर मांग की है कि कलकत्ता हाई कोर्ट CBI की जांच की निगरानी करे। क्योंकि यह हमारी अदालतों और CBI का संयोजन है जो मजबूत आरोपपत्र का परिणाम देगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन किया और CJI ने अब हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब हम कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं । ऐसी झूठी खबरें थीं कि हमने एक नई जांच के लिए कहा था और हमारी याचिका खारिज कर दी गई है।’
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। जहां उनकी याचिका पहले से ही दायर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मृतक पीड़ितों के माता-पिता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह देखते हुए कि हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ मामले की निगरानी कर रही है।
बता दें कि इस साल 29 जनवरी को कोलकाता के आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने घटना की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। (एएनआई के इनपुट के साथ)