गुजरात हाईकोर्ट
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गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबादः अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने मंगलवार को चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल के अनुसार, अधिकांश बांग्लादेशी यहां रहते थे। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने चंडोला तालाब में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अतिक्रमणरोधी अभियान के खिलाफ दाखिल अर्जेन्ट अपील को भी खारिज कर दिया है।  

अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया

जानकारी के अनुसार, आज सुबह से शुरू हुई कार्रवाई में शहर के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अभियान के लिए अहमदाबाद नगर निगम प्रशासन के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी के बाद यहां ऑपरेशन क्लीन चंदोला चलाया गया था।

 बांग्लादेशियों ने किया था अवैध कब्जा

पिछले कुछ वर्षों से अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाने वाली चांदोला झील का पूरा भूगोल बदलने की कोशिश की जा रही है। मात्र 14 वर्षों में झील का पूरा नक्शा बदल गया है। वर्ष 2010 में चंदोला झील के आसपास की हरियाली और झील की जल भंडारण क्षमता अद्वितीय थी। लेकिन वर्ष 2025 में यानि 14 साल बाद यहां की तस्वीर बदल चुकी है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान में झील के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि चंदोला झील पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। बांग्लादेशियों ने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमीन हड़प ली है।  

चंदोला झील बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा आश्रय स्थल बन गया था। पिछले 14 वर्षों में चंदोला झील का आकार तेजी से कम हुआ है और इसके अंदर पक्के मकान, मस्जिदें और छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बनने लगी थी। 

 





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