Income tax Return

Photo:INDIA TV इनकम टैक्स रिटर्न

देश में करोड़ों लोग अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप यह काम बिना किसी सीए की मदद लिए ही कर सकते हैं। आज हम आपको ITR ऑनलाइन फाइल करने के स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं। इनको फॉलो कर आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

ITR में किन दस्तावेजों की होगी जरूरत 

आईटीआर फाइल करने में फॉर्म 16 के अलावा फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), कर सूचना विवरण (TIS), बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है। ये पेपर करदाताओं को अपनी आय और अब तक काटे गए करों की जांच करने में मदद करते हैं। पेपर जमा करने के बाद अगला कदम सही ITR फॉर्म का चुनाव होता है। आप काम और इकम के अनुसार फॉर्म का चुनाव कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए सात ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) अधिसूचित किए हैं।

खुद से कैसे भरें अपना ITR, यहां पूरा प्रॉसेस 

स्टेप-1: 

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रिटर्न भरने के लिए ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद User ID में अपना पैन दर्ज करें।​ फिर Continue पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें। 
  • लॉग इन करने के लिए ‘Continue’ पर क्लिक करें।

स्टेप-2:

  • ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ टैब पर जाएं
  • ‘ई-फाइल’ टैब > ‘आयकर रिटर्न’ > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें।

स्टेप-3:

  • सही ‘असेसमेंट ईयर’ चुनें
  • फाइलिंग के लिए ‘ऑनलाइन’ मोड का उपयोग करें। फाइलिंग प्रकार को मूल रिटर्न या संशोधित रिटर्न के रूप में चुनें।

स्टेप-4:

  • स्टेटस चुनें
  • अपनी लागू फाइलिंग स्थिति चुनें: व्यक्तिगत, एचयूएफ, या अन्य। अधिकांश लोगों के लिए, ‘व्यक्तिगत’ और ‘जारी रखें’ चुनें।

स्टेप-5:

  • आईटीआर प्रकार चुनें
  • अब, ITR प्रकार चुनें। अपने आय स्रोतों के आधार पर निर्धारित करें कि आपको किस आईटीआर फॉर्म की आवश्यकता है। 7 ITR फॉर्म हैं, जिनमें से ITR 1 से 4 व्यक्तियों और HUF के लिए लागू हैं।

स्टेप-6:

  •  ITR दाखिल करने का कारण चुनें
  •  अपने रिटर्न दाखिल करने का कारण बताएं: छूट सीमा से ऊपर कर योग्य आय, विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना, आदि।

स्टेप-7:

  • पहले से भरी गई जानकारी को सत्यापित करें
  • पहले से भरी गई जानकारी जैसे कि PAN, आधार, नाम, संपर्क जानकारी और बैंक विवरण को सत्यापित करें। अपनी आय, छूट और कटौती के विवरण की समीक्षा करें। इसके बाद सबमिट कर दें। 

स्टेप-8:

  •  ITR को ई-सत्यापित करें
  • अंतिम चरण समय सीमा (30 दिन) के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना है। आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग जैसी विधियों का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं। 

इस तरह बिना किसी सीए के मदद लिए आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। 

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