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जम्मू: जम्मू में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। डोडा में बादल फटा है और अर्धकुवारी में लैंडस्लाइड में 8 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में तनावपूर्ण हालात और मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ा आदेश दिया है। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने रात के समय आवाजाही पर रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला?
जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास (IAS) ने लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी और हालात को ध्यान में रखते हुए रात के समय आवाजाही पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, 26 अगस्त 2025 की रात 8 बजे से 27 अगस्त 2025 सुबह 8 बजे तक किसी भी व्यक्ति की रात्रि के समय आवाजाही पर रोक रहेगी। यह रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जबकि अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना वैध कारण या सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।