bihar election commission officers- India TV Hindi
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बिहार चुनाव आयोग के अधिकारी

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ड्राफ्ट लिस्ट में गड़बड़ी बताने वाली मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अटकलों पर आधारित हैं और इन्हें जल्दीबाजी में पेश किया जा रहा है। ये रिपोर्ट मतदाता सूची प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के विपरीत हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, बिहार के सीईओ ने कहा कि एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत किया जाने वाला एक वैधानिक कार्य है।

बिहार के सीईओ ने जोर देकर कहा कि वर्तमान मसौदा सूची अंतिम नहीं है। पोस्ट में लिखा है, “ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक जांच के लिए है और मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करते हैं। मसौदा चरण में किसी भी कथित दोहराव को ‘अंतिम त्रुटि’ या ‘अवैध समावेशन’ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून दावों/आपत्तियों की अवधि और उसके बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा सत्यापन के माध्यम से समाधान प्रदान करता है।” 

लोगों के नाम और उम्र समान होना आम बात

मीडिया रिपोर्ट में 67,826 डुप्लीकेट वोटर दिखाए गए हैं। इस पर सीईओ ने कहा कि लोगों के नाम और उनकी अन्य जानकारियों का मिलान करके यह आंकड़ा पेश किया गया है। हर क्षेत्र के लोगों के दस्तावेजों का मिलान किए बिना इन्हें डुप्लीकेट वोटर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, कई व्यक्तियों के नाम, माता-पिता के नाम और यहां तक कि समान आयु होना आम बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय जांच के बिना ऐसी समानताओं को सही प्रमाण नहीं माना है।

बूथ स्तर पर जांच के बाद काटे जाते हैं नाम

बिहार के सीईओ ने आगे कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में जिन गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। उनकी जांच की जा रही है और इस दौरान उन्हें चुनौती दी जा सकती है। सभी लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। बिहार के सीईओ ने यह भी बताया कि जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए ईआरओनेट 2.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसे हटाने से पहले बूथ स्तर के अधिकारियों और ईआरओ द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वास्तविक मतदाता स्वचालित एल्गोरिथ्म द्वारा मताधिकार से वंचित न हों।” 

अंजलि और अंकित के मामले में दिया जवाब

वाल्मीकिनगर में 5,000 डुप्लिकेट के आरोपों के संबंध में, ईसीआई ने कहा, “वाल्मीकिनगर के मामले में, यह कहा जाना चाहिए कि कथित रूप से डुप्लिकेट होने वाले 5,000 व्यक्तियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए। तभी किसी भी जांच को प्रासंगिक माना जा सकता है। केवल काल्पनिक आधार पर एक संख्या देने से कोई तथ्य सही साबित नहीं होता है।” पोल निकाय ने रिपोर्ट में उजागर किए गए मामलों को भी संबोधित किया, जैसे कि त्रिवेणीगंज की “अंजलि कुमारी” और लौकहा के “अंकित कुमार”। “ये लिपिकीय त्रुटि, प्रवासन से संबंधित कई आवेदनों, या घरेलू स्तर पर गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा प्रत्येक मामला दावों और आपत्तियों की अवधि (1 सितंबर 2025 को समाप्त) के दौरान सत्यापन के बाद सुधार के अधीन है। कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। अंजलि कुमारी और अंकित कुमार, दोनों मामलों के लिए फॉर्म 8 भरा जा चुका है।” 

2018 में जारी हुए थे निर्देश

चुनाव आयोग ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि बड़े पैमाने पर मशीन-स्तरीय विश्लेषण को रोकने के लिए मतदाता सूचियों को “लॉक” किया गया था। “निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 22 के तहत, मतदाता सूचियां अखंडता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्धारित प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाती हैं। रोल को “नॉन-स्क्रैपेबल” बनाना एक डेटा सुरक्षा उपाय है, न कि दोहराव को छिपाने का प्रयास। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमलनाथ बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2018 के मामले में इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।” 

हर राजनीतिक दल के पास आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार

बिहार के सीईओ ने इस अनुमान की भी आलोचना की कि “राज्य भर में लाखों डुप्लिकेट मौजूद हो सकते हैं।” आयोग ने कहा, “इस तरह के अनुमान काल्पनिक और कानूनी रूप से असमर्थनीय हैं। अदालतों ने बार-बार माना है कि बड़े पैमाने पर नकल के आरोपों की पुष्टि सत्यापित साक्ष्यों से होनी चाहिए, न कि सांख्यिकीय अनुमानों से।” वैधानिक ढांचे को दोहराते हुए आयोग ने कहा, “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22, निर्णायक सबूत सामने आने पर ईआरओ को डुप्लिकेट के नाम हटाने का अधिकार देती है। इसलिए, दोहराव से लगातार निपटने के लिए एक वैधानिक तंत्र मौजूद है। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मतदाता या बूथ-स्तरीय एजेंट को दोहराव का संदेह होने पर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 13 के तहत विशिष्ट आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है।” (इनपुट- एएनआई)





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