
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब कोर्ट परिसर के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पूरी तरह से बैन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 10 सितम्बर को सर्कुलर जारी कर साफ़ कर दिया है कि अब हाई सिक्योरिटी ज़ोन में कोई भी व्यक्ति फ़ोटो या वीडियो नहीं बना पाएगा।
क्या हैं नए नियम ?
- हाई सिक्योरिटी ज़ोन में मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो बनाना मना होगा।
- कैमरा, ट्राइपॉड और सेल्फ़ी-स्टिक जैसी चीज़ें भी ले जाने पर रोक होगी।
- मीडिया कर्मियों को सिर्फ़ लो सिक्योरिटी ज़ोन के लॉन में ही इंटरव्यू और लाइव प्रसारण करने की इजाज़त होगी।
- अगर कोई वकील, पक्षकार, इंटर्न या लॉ क्लर्क इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ बार एसोसिएशन या राज्य बार काउंसिल कार्रवाई करेगी।
- मीडिया कर्मियों पर उल्लंघन की स्थिति में एक महीने तक हाई सिक्योरिटी ज़ोन में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के स्टाफ़ या अन्य विभागों के कर्मचारियों पर भी सख़्त नज़र रखी जाएगी और उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट सूत्रों के मु्ताबिक दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से जुड़े मामले में CJI बी आर गवई ने रिपोर्ट मांगी है। CJI ने सुप्रीम कोर्ट सेकेट्ररी जनरल से दोनों HC से रिपोर्ट लेने को कहा हैं।