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बिहार में SIR के तहत वोटर लिस्ट जारी।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सफलतापूर्वक पूरा करा लिया गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को SIR के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 









24 जून 2025 तक मतदाता   7.89 करोड़
ड्राफ्ट सूची से हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या 65 लाख 
1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची में मतदाता 7.24 करोड़
कितने अयोग्य मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया 3.66 लाख 
पात्र मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची (फॉर्म 6) में जोड़ा गया 21.53 लाख
अंतिम सूची में कुल मतदाता 30 सितंबर 2025 7.42 करोड़

 

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि-:

  • फाइनल वोटर लिस्ट की फिजिकल और डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। कोई भी मतदाता इसे ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पर चेक कर सकता है
  • SIR को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार के ईमानदार प्रयासों से सफल बनाया गया। सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), 243 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), लगभग 1 लाख बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवक और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके जिला अध्यक्ष और 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तर के एजेंट इस प्रक्रिया को सफल बनाने में शामिल हैं।
  • एसआईआर प्रक्रिया को समझाने और उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। 20 जुलाई 2025 तक, पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से, सीईओ/डीईओ/ईआरओ/बीएलओ ने राजनीतिक दलों के साथ उन मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियां साझा की थीं, जिन्हें मृत बताया गया था, जिनके गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे, या जिनका पता नहीं लगाया जा सका था। ड्राफ्ट मतदाता सूची को सभी राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया। साथ ही, ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए नामों की सूची डीईओ/डीएम (जिलावार) के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर भी जनता के देखने के लिए प्रदर्शित की गई थी।
  • चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR के अभ्यास को भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और चुनाव आयोग के आदर्श वाक्य “कोई भी पात्र मतदाता न छूटे” के अनुरूप किया गया था।
  • बाहरी, और किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन जमा कर सकता है।
  • यदि कोई व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील और सीईओ के समक्ष दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।





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