thalapathy vijay- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/ACTORVIJAY
थलापति विजय।

थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक नहीं थम पाया है। एक तरफ जहां दर्शक बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं सीबीएफसी और निर्माताओं के बीच का मामला अभी तक नहीं सुलझा है। मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ की रिलीज और सर्टिफिकेट मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मनिंद्र् मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद फिलहाल इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस अपील में विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ को ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र देने के एकल न्यायाधीश के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

कब आएगा फैसला?

पिछले दिनों चर्चा थी कि फिल्म 26 जनवरी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। लेकिन, अब जब कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फिलहाल कोर्ट की ओर से सुनवाई की नई तारीख भी घोषित नहीं की गई है, तो इन अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। यानी जना नायकन के 26 जनवरी को सिनेमाघरो में रिलीज होने की उम्मीद नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीएफसी ने फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेट देने में देरी को लेकर कहा कि बोर्ड के चेयरपर्सन ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ये भी कहा कि फिल्म में जो कट्स लगाए गए थे, वे फाइनल कट नहीं थे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय ने विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को ‘U/A’ सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी 3 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद फिल्म के भविष्य पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और अब तक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मामला साफ नहीं हुआ है, जिसके चलते थलापति के फैंस काफी निराश हैं। हालांकि, फिल्म

जना नायकन को लेकर क्या विवाद छिड़ा है?

‘जना नायकन’ विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है, जो 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। अभिनेता इस फिल्म की रिलीज के बाद राजनीति में अपना पूरा समय देने वाले हैं। हालांकि, सीबीएफसी ने फिल्म को मंजूरी न दिए जाने के बाद रिलीज से ठीक पहले इस पर रोक लगा दी। सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में फिल्म में 16 कट्स के साथ फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर चेयरपर्सने ने एक शिकायत मिलने पर इस पर रोक लगा दी। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। फिल्म की रिलीज वाले दिन, यानी 9 जनवरी को एक एकल न्यायाधीश ने सीबीएफसी को जना नायकन को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया। बाद में, मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने और सीबीएफसी की अपील के आधारों को रखने और मामले पर बहस करने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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