सागर: भारत में चोरी और ठगी जैसे अपराधों में ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की एक अदालत ने एक व्यक्ति 170 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 72 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुजरात के तापी निवासी 55 वर्षीय नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को कोर्ट ने 34 लोगों को ठगने के आरोप में यह सजा सुनाई है। मामला प्रदेश के सागर जिले का है।
दोषी पर 34 लोगों के साथ ठगी का आरोप
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कपड़े की फैक्ट्री लगाने के नाम पर 34 लोगों के साथ ठगी की थी। आरोपी के खिलाफ सागर जिले के भैंसा और सदर गांव के निवासियों ने साल की 2019 में शिकायत धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। मामला कोर्ट में गया और सुनवाई हुई। सुनवाई में उसे कोर्ट ने धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत उसे दोषी ठहराया गया, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा है। इस मामले में उसे 5 साल की सजा और प्रत्येक पीड़ित को ₹10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।
प्रत्येक पीड़ित के मामले में अलग-अलग सजा
अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोर्ट ने उसे 5 साल जेल की सजा सुनाई तो हम 170 साल क्यों कह रहे हैं? दरअसल मामले में यहीं पर ट्विस्ट है। ऊपरी सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने अपने फैसले में कहा कि दोषी ने 34 लोगों को धोखा दिया था। प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग दंडित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आरोपी द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी अलग-अलग होती है। इसका मतलब है कि वह 34*5 या 170 साल जेल में रहेगा।