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दिल्ली सरकार ने जारी की अधिसूचना

दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले जी-20 सम्मेलन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और इसके लिए प्रतिबंधों से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी-20 सम्मेलन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और दिल्ली के कुछ इलाके सुरक्षा की घेराबंदी में रहेंगे। पूरी दिल्ली को तीन जोन में बांटा गया है, जो हैं नियंत्रित जोन-1, नियंत्रित जोन-2 और विनियमित जोन। 

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें-

जानिए कहां-क्या है प्रतिबंध

रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक “विनियमित क्षेत्र” माना जाएगा।

केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। 

किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

नई दिल्ली जिले का संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 08.09.2023 को प्रातः 05:00 बजे से दिनांक 10.09.2023 को प्रातः 23:59 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। ” 

सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड पर नहीं चलेंगी।

 प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक।

नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार इस दौरान बंद रहेंगे।

 

 





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