सांकेतिक तस्वीर
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मुंबईः महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में निजी विधेयक पेश किया है। अगर सरकार इस बिल को मंजूर करती है तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। प्राइवेट बिल अगर सदन से पास हुआ तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या शराब के नशे में पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार अपराध के लिए दोषी पाये जाने पर एक साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

20 हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना

 सार्वजनिक स्थानों पर दूसरी बार में शराब के नशे में पकड़े जाने पर डेढ़ साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून उन लोगों पर कड़ी नजर रखेगा जो शराब पीने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं।

महाराष्ट्र के तीन जिलों में है पूर्ण शराबबंदी

कुछ लोग शराब के नशे में पब्लिक प्लेसेस पर उत्पात मचाते हैं और अश्लील हरकतें करते है। इसके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं। कई मौकों पर धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी भंग होती है। बता दें कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से तीन जिलों चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इन तीन जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। 

बीजेपी के सीनियर नेता हैं सुधीर मुनगंटीवार

बता दें कि सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता हैं, जो अपनी प्रशासनिक विशेषज्ञता और राज्य की राजनीति में मजबूत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वे चंद्रपुर जिले से आते हैं। मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र सरकार में वित्त और योजना मंत्री और वन मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। फिलहाल इस सरकार में वे मंत्री नहीं हैं।

 





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