Rohit Shetty- India TV Hindi
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रोहित शेट्टी

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार पांच आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) की धाराएं लगाईं। सभी पांचों आरोपियों को एक विशेष एमसीओसीए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि फायरिंग का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। 

कैसे रची थी पूरी साजिश?

अदालत की कार्यवाही के दौरान, मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि गोलीबारी कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि शहर में दहशत फैलाने के उद्देश्य से रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी शुभम लोनकर ने कथित तौर पर गिरफ्तार लोगों को 40,000 रुपये मुहैया कराए और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल के जरिए उनसे लगातार संपर्क में रहा। पुलिस ने अदालत को बताया कि लोनकर ने आरोपियों को निर्देश दिया था कि मुंबई में ‘कुछ बड़ा’ अंजाम दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह कृत्य आतंक और भय का माहौल बनाने के इरादे से किया गया था, खासकर एक शक्तिशाली बॉलीवुड निर्देशक को निशाना बनाकर। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से संचार, योजना और वित्तपोषण किया गया था, वह आपराधिक गतिविधियों की ओर इशारा करता है, इसलिए एमसीओसीए लागू करना आवश्यक है। 

छिपाकर रखे थे हथियार

पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मामले में जेल में बंद शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर की हिरासत भी मांगी। जांचकर्ताओं ने बताया कि प्रवीण ने कथित तौर पर एक अज्ञात स्थान पर तीन हथियार छिपा रखे थे। बताया जाता है कि इस ठिकाने का पता शुभम लोनकर ने आसाराम फासले के साथ साझा किया था। मुंबई पुलिस के अनुसार, आसाराम फासले को हथियार इकट्ठा करके आरोपी स्वप्निल सकत को सौंपने का निर्देश दिया गया था। एक हथियार आरोली फासले नामक आरोपी के पास से बरामद किया गया है, जबकि दो हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग में इस्तेमाल की गई तीन बंदूकों में से एक अभी बरामद नहीं हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि हालांकि यह घटना मामूली लग सकती है, लेकिन यह हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा साबित हो सकती है, जो एक बड़े आपराधिक नेटवर्क तक फैला हो सकता है। मामले की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए, अदालत ने सभी आरोपियों को 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 

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