
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर शनिवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि समयसीमा समाप्त हो चुके किसी भी पुरानी गाड़ी को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने सूचना में कहा है कि अगर आपकी गाड़ी अपनी समयसीमा को पार कर गई है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वह सड़क पर चल रही हो, या बेशक पार्किंग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ही क्यों न खड़ी हों।
दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करने के लिए कहा
दिल्ली परिवहन विभाग के इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मानदंडों को सख्ती से लागू करना है। 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स’ (EOV) की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने नोटिस में ईओवी के मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने और अपनी गाड़ियों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ट्रांसफर करने के लिए कहा है।
पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से हटाने के लिए नया अभियान चलाएगा परिवहन विभाग
दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया है, ”दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे या खड़े BS-3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले पुराने वाहनों को कानून के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर कबाड़ कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां शहर से बाहर स्थानांतरण के लिए एनओसी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।” परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि समयसीमा समाप्त कर चुके वाहनों को दिल्ली से हटाने के लिए जल्द ही एक नया अभियान चलाया जाएगा।
